कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें सख्त से सख्त फैसला ले रही हैं। इन सबको देखते हुए अब देहरादून में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। DM द्वारा पारित आदेश में बताया गया कि देहरादूर जिले को 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेगी।
मास्क पहनना अनिवार्य होगा
लॉकडाउन के दौरान मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं राशन की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, डेरी, पशु चारे की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। जहां सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
24 घंटे में 5084 लोग संक्रमित
उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 5,084 नए मामले सामने आए, जबकि 81 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद कोरोना के कुल केस 1,47,433 पहुंच गए हैं। वहीं राज्य में मरने वालों का आंकड़ा अबतक 2102 हो गया है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 33,330 है और अब तक कोरोना से 1,08,916 लोग ठीक हो चुके हैं।
क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद ?
जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील।
दूध, सब्जी आदि का वितरण शाम 4 बजे तक होगा
एलपीजी की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
मेडिकल दुकानों को तय सीमा में खुले रहने की अनुमति।
मेडिसिन की होम डिलवरी को प्रथमिकता दी जाएगी।
पेट्रोल पम्प में सरकारी वाहन, प्रेस कर्मी, मेडिकल इमरजेंसी, ई पास परमिशन वाले व्यक्ति को ही डीजल-पेट्रोल मिलेगा।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अनुमति।
सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक संस्थान, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
शादी में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति।