मुल्जिम की ऑडी में घूम रहा था जिला जज, हो गया निलंबित

देहरादून जिला जज प्रशांत जोशी को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा जारी आदेश के तहत ये कार्रवाई की है.
जिला जज पर लगे ये आरोप
देहरादून जिला जज प्रशांत जोशी पर आरोप है कि वो अपनी सरकारी गाड़ी होने के बावजूद भी एक मुल्जिम की ऑडी कार का इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने मुल्जिम की ऑडी कार देहरादून-मसूरी कैंप आने के लिये इस्तेमाल की. उन पर आरोप है कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया. निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार आधा वेतन दिया जाएगा. हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश ने इसी आरोप में जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित किया है. इसमें जिला जज का बोर्ड लगाया गया था. यह कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी. यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
किसकी थी ऑडी कार
देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिये जिला जज ने केवल कृष्ण सोनी की ऑडी ली थी. केवल कृष्ण सोनी पर राजपुर थाने में FRI दर्ज है. केवल पर धारा 420, 467, 468 और 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत था. इस संबंध में एक रिट याचिका विचाराधीन है.