नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की नदियों में चुगान नीति के तहत खनन सामग्री की नीलामी प्रक्रिया को पुन: जारी कर दी है। चुगान नीति के तहत नीलामी का मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद से इसपर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं की जा रही थी, रिजर्व फॉरेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के 21 खनन प्लाटों की नीलामी को निरस्त कर दिया गया था।
कोर्ट ने डीएम को बड़ी मशीनों से चुगान नहीं करने का शपथपत्र 24 जून तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी जगदीश पंवार और संतोष कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि डीएम देहरादून की ओर से देहरादून में सभी नदियों में चुगान करने के लिए निविदा निकाली गई थी। निविदा में शर्त थी कि यह चुगान सिर्फ 19 दिन के भीतर किया जाए।