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जारी हुआ निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट, 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी

दिल्ली 1 जारी हुआ निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट, 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया गया है. निर्भया रेप कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होगी. देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की. सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं. दोषियों को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा.

पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की. बातचीत के दौरान कोर्ट ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया. सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं थीं. अब निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया है. इस डेथ वारंट में लिखा है, ‘एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ.’ इसे ब्लैक वारंट के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक वॉरंट जारी करने वाले जज के साइन होते हैं। उसके बाद ये डेथ वॉरंट जेल प्रशासन के पास पहुंचता है, फिर जेल सुप्रीटेंडेंट समय तय करता है उसके बाद फांसी की जो प्रक्रिया जेल मैनुएल में तय होती है उस हिसाब से फांसी दी जाती है.

निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है. अब 22 जनवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी. निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे. निर्भया केस के चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही निर्भया को न्याय मिल गया है. वहीं, दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे.

इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी.

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