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गुप्ता बंधुओं की शादी में कोर्ट का कड़ा रुख, विरोध में लोगों ने गाए पर्यावरण के गीत

dehradune highcourt गुप्ता बंधुओं की शादी में कोर्ट का कड़ा रुख, विरोध में लोगों ने गाए पर्यावरण के गीत

नैनीताल। यूके के गुप्ता बंधुओं की शादी में अब कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है। बहुचर्चित शादी को लेकर अब पर्यावरण प्रेमियों ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन ने माना कि औली जैसे स्थल शादी के इवेंट के लिए नहीं हैं।

उधर लोगों ने विरोध में पर्यावरण के गीत गाए, गांधी पार्क में पर्यावरण प्रेमियों ने जन गीत गाकर विरोध जताया। वक्ताओं ने सरकार की नई वन नीति के खिलाफ भी विरोध जताया। डॉ. जितेंद्र भारती ने कहा सरकार एक ओर पर्यावरण के नाम पर रोजगार करने से रोकती है, वहीं दूसरी ओर औली जैसे बुग्याल पर विवाह करने का न्योता देती है।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि हवाई मानकों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पर्यावरण को कोई ज्यादा नुकसान होने की भी संभावना नहीं है। अदालत ने सरकार और गुप्ता बंधुओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड में रखने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंधन होने की संभावना के मद्देनजर गुप्ता बंधुओं से 1.5 करोड़ मंगलवार को और शेष 1.5 करोड़ 22 जून को जमा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना वसूला जा सके।

नए हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे, पुराने का इस्तेमाल नियमानुसार कर सकेंगे

अस्थायी हेलीपैड के उपयोग पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार के अस्थाई हेलीपैड नहीं बनेंगे और पुराने हेलीपैड का इस्तेमाल नियमानुसार किया जा सकेगा। पाबंदी जारी रखी है। याची ने औली में आठ अस्थायी हेलीपैड बनाने की बात कही थी। हालांकि सरकार ने अदालत में साफ किया है कि औली में कोई भी अस्थायी हेलीपैड नहीं बनाया गया है।

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