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हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का जुर्माना

ग्वालियर हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का जुर्माना

ग्वालियर : जिला सत्र कोर्ट ने गुरूवार को एक पति को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही कोर्ट ने पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ग्वालियर हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का जुर्माना

28 सितंबर 2013 को हुई थी घटना

आपको बता दें कि कंपू इलाके के तेली की बजरिया में रहने वाले पुरुषोत्तम राठौर ने अपनी पत्नी नीतू को 21 सितंबर 2013 को घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। इस घटना को हादसा बताने के लिए वह खुद ही पत्नी नीतू को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां 6 दिन बाद 28 सितंबर 2013 को नीतू की मौत हो गई थी। हालांकि नीतू की 7 साल की बेटी ने अपने पिता के पक्ष में गवाही दी थी।

क्या कहना था बेटी का ?

नीतू की बेटी ने कहा था कि कचरा फेंकने के दौरान उसकी मां का पैर फिसल गया था जिससे वह गिर गई थी। लेकिन नीतू के शरीर पर मल्टीपल चोटें थी जो संभवत गिरने अथवा पैर फिसलने से नहीं आ सकती थीं। इसलिए अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी को संदेहास्पद माना। क्योंकि नीतू की मौत के बाद उसकी बेटी अपने पिता यानी पुरुषोत्तम राठौर के साथ रह रही थी।

कोर्ट ने सुनाई सजा

ऐसे में उससे पुरुषोत्तम के खिलाफ गवाही की उम्मीद करना बेकार था। कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी हत्यारे पति पुरुषोत्तम राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। इस कहानी की सत्यता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

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by ankit tripathi

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