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अदालत का आदेश: तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा

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देहरादून। नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न की शिकायत पर, विशेष न्यायाधीश, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO), राम पांडे ने डालनवाला पुलिस थाना प्रभारी को तीन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

पीड़िता के लिए याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अमित तोमर ने कहा, “पीड़ित नाबालिग को टिहरी गढ़वाल में जिला युवा प्रचार का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी के इन स्वयंभू नेताओं के साथ कुछ मामूली बहस के कारण, उन्हें देहरादून में पार्टी के महानगर कार्यालय में शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उन्हें भी धमकी दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने तुरंत इस किशोर का मामला दर्ज नहीं किया। 11 मई से इस तारीख तक मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण हमें अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े। ‘

नाबालिग शिकायतकर्ता के अनुसार, 28 अप्रैल को, लोकसभा चुनाव के दौरान, वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के घर गए, जहां उनके निजी सचिव ओम प्रकाश ने मौखिक रूप से उनसे दुर्व्यवहार किया, उनका फोन छीन लिया और उन्हें परिसर से बाहर जाने के लिए कहा। 11 मई को, शिकायतकर्ता के पड़ोसी सौरभ कपूर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपना फोन वापस करने के लिए महानगर कार्यालय बुलाया गया है, लेकिन कार्यालय पहुँचने पर, ओम प्रकाश, सुरभ यादव और महानगर अध्यक्ष श्याम पंत ने उनकी पिटाई शुरू कर दी।

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