जयपुर। अजमेर में हुए बम ब्लासट मामले में आज जयपुर की एक विशेष अदालत दो दोषियों की सजा मुकर्र कर सकती है। आज अदालत अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब 9 साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाए गए भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता की सजा का ऐलान कर सकती है।
18 मार्च की सुनवाई टली
गौरतलब है कि इसी महीने की 18 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस फैसले में दोषियों पर कार्यवाही पर ऐलान के लिए आज का दिन तय किया था। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के मामलों की विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने 8 मार्च को सुनाये अपने फैसले में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को आहता ए नूर पेड़ के पास हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था।
बता दें कि इससे पहले दोषी पाए गए आरोपियों में से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। जबकि कोर्ट ने असीमानंद समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को आईपीसी की धारा 120 बी, 195 और धारा 295 के अलावा विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 34 और गैर कानूनी गतिविधियों का दोषी पाया है।
गौरतलब है कि अजमेर की दरगाह में हुए बम ब्लास्ट 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था, इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल थे।