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इलाहाबाद हाईकोर्ट पर पड़ा कोरोना का साया!, 5 से 9 अप्रैल तक नहीं होगा कोई काम

इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी पड़ा कोरोना का साया!, 5 से 9 अप्रैल तक नहीं होगा कोई काम

प्रयागराज: जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अलर्ट हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में अगले सप्ताह यानि कि पांच से नौ अप्रैल तक रेगुलर बेंच नहीं बैठेगी।

इस दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच की व्यवस्था रहेगी।

चीफ जस्टिस ने जारी किया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने ये आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस माथुर ने इसका फैसला जजों की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से विचार करने के बाद किया है।

मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार प्रयागराज और राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों को देखते हुए कोर्ट का काम सामान्य रूप से करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के साथ एक टेलीफोनिक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि पांच से नौ अप्रैल तक रेगुलर बेंच नहीं बैठेगी।

आवश्यक मामलों में खुलेगी अदालत

चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी और इसके लिए विशेष बेंच बैठेगी। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्टी में उन्होंने कोर्ट परिसर में कोट और गाउन की अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया है।

इसके अलावा कोर्ट में केवल उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाए जिनके केस लगे हों। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर को सेनेटाइज करवाने का आग्रह भी चीफ जस्टिस गोविंद माथुर से किया है।

एक बार में रहेंगे सिर्फ 6 वकील 

कोर्ट के आदेश के बाद अब न्यायालय परिसर में एक बार में केवल छह अधिवक्ता ही रह सकेंगे। कोर्ट परिसर में जाने के लिए वकीलों को ई-पास के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा।

इसके अलावा कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के जजों और वकीलों को अगले आदेश तक निर्धारित परिधान में भी छूट रहेगी। वहीं वादकारियों का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल वो ही वकील इस अवधि में प्रवेश कर सकेंगे जिनका कोर्ट में केस लगा है।

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