आबकारी विभाग ने नई नीति की घोषणा की, जम्मू कश्मीर नए लाइसेंस होंगे जारी
भारत खबर, जम्मू कश्मीर-राजेश विद्यार्थी
जम्मू। जम्मू कश्मीर आबकारी विभाग ने एसओ 275 जारी करके नई नीति के तहत कोरोना टैक्स को खत्म कर दिया। इस नई नीति मे 23 दुकानों पर भी आबकारी विभाग की गाज गिरी है। दुकानें बंद होने की कगार पर हैं और दुकानदारों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की हैं। नई नीति में नई दुकानों को शराब के लाईसेंस देने का प्रावधान रखा गया है। एससी/एसटी के लिए पहली बार दस फीसदी आरक्षण होगा।
कोरोना टैक्स वापस, शराब हुई सस्ती
जम्मू। जम्मू कश्मीर राज्य में 240 शराब की दुकानें है। जिन्हें आबाकरी विभाग ने लाईसेंस दिए हैं। कंोरोना में आबकारी विभाग ने शराब पर 50 फीसदी अतिरिक्त कर लगा दिया था। जून महीने के अंत में दुकानें खुली और लोगों को महंगी शराब खरीदनी पड!ी अब सरकार ने एक सितंबर से कोरोना टैक्स माफ कर दिया। लेकिन प्रत्येक बोतल पर दस से बीस रूपये की बढ़ोतरी कर दी। यानि कि जो शराब की बोतल पहले एक हजार रूपये थी। वह कोरोरना कर की वजह से 15 रूपये तक हो गई। अब बोतल का रेट 2010 रूपये हो गया है।
हाईकोर्ट में दी चुनौती
जम्मू। आबकारी विभाग ने जम्मू कश्मीर की 23 दुकानों को भी नोटिस जारी किया है। इन दुकानो पर शराब सप्लाई करने पर रोक लगा दी। दुकानदारों के पास किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी किया लाइसेंस हैं। इस लाईसंस को दशकों पहले लाखों रूपये देकर खरीद कर लिया और लाइसेंस पर अपना रिकार्ड चढ़ा दिया। कई दशकों से चली आ रही दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। इन दुकानदारों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। एडवोकेट अंकुर शर्मा के अनुसार हाईकोर्ट ने चार सितंबर को आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है और परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है।
नए लाइसेंस जारी करने पर मंजूरी, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण
जम्मू। आबकारी विभाग की नई नीति के तहत नए लाइसेंस जारी करने का भी प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी पहली बार लाईसेंस जारी करने में दस फीसदी आरक्षण रखा गया है। नीति 2020 से मार्च 2021 तक है। पर्यटन स्थलों के आसपास के क्षे़त्रों में नए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एक्साइज से कमाई की भी बढ़ोतरी होगीै
कमीशनर का दावा राजस्व बढ़ने के लिए नई नीति
जम्मू। आबकारी विभाग के कमीशनर राजेश सरवन के अनुसार शराब की दुकानों के लाईसेंस में अगर कुछ कमियां हैं, तो उसकी जांच की जा रही है। पुराने समय में की गई गल्तियों और कमियों को दूर किया जाएगा। किसी अन्य के नाम से जारी लाइसेंस पर काम करना एक्सइज एक्ट के खिलाफ है।