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‘संविधान है सर्वाेपरि, कश्मीर को संविधान के दायरे से बाहर कोई छूट नहीं’

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP 'संविधान है सर्वाेपरि, कश्मीर को संविधान के दायरे से बाहर कोई छूट नहीं'

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान से बाहर रहकर जम्मू कश्मीर को कोई भी शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं, गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय ने एक फैसले में राज्य को संप्रभु बताया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है और सबके अधिकार इसी के अर्न्तगत आते हैं।

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जस्टिस कुरियन जोसेफ और रोहिंटन नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि देश के नागरिक पहले भारत के नागरिक है उसके बाद किसी राज्य के। ऐसे में यह कानून जम्मू के लिए भी लागू होता है, कश्मीर के नागरिक अन्य राज्यों से अलग हैं ऐसा कहना गलत है। आपको बता दंे कि 1957 मंे लागू जम्मू कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पड़ी की है।

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