पटना। केंद्रीय सुूक्ष्म,लघू एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री( स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह समेत 33 के खिलाख दानापुर थाने में जमीन को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपशब्द कहने के आरोप में प्राथमिकता दर्ज की गई है। गिरीराज समेत 33 लोगों पर एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत में एक परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर हुई है। एससी-एसटी विशेष न्यायालय के अप जिला न्यायाधीश के आदेश पर दानापुर पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष संदीप कुमार के मुताबिक धोखधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के तहत कांड संख्या 54/18 दर्ज हुई है।
दानापुर के आशोपुर निवासी शिकायतकर्ता राम नारायण प्रसाद ने एससी-एसटी विशेष न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्मेंद्र यादव सहित 33 लोगों ने साजिश रचकर उनकी दो एकड़ 56 डिसमिल जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर खरीदा और बेचा है। परिवाद पत्र में वादी ने आरोपितों पर बिना किसी स्वामित्व के जमीन खरीद बिक्री करने और अवैध तरीके से जमाबंदी कायम करवाने का आरोप लगाया था। आरोप में ये भी कहा गया था कि आरोपित 1957 से ही परिवादी के मामा बिपत राम की 2 एकड़ 60 डिसमिल जमीन का फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करते आ रहे हैं।