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“राम सिया के लव कुश” के प्रसारण पर लगी रोक तो न्यायालय की दर पर पहुंचा कलर्स टीवी

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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाइ्रकोर्ट ने सोमवार को पंजाब में टेलीविजन धारावाहिक “राम सिया के लव कुश” के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाकि राज्य सरकार के अनुसार, विवादास्पद धारावाहिक के प्रसारण पर प्रतिबंध फिलहाल के लिए लगा हुआ है, अदालत ने इस मामले को 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

कलर्स टीवी चैनल की याचिका पर विशेष सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति टीएस ढींडसा ने विभिन्न जिला आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के अधिवक्ता रमीजा हकीम ने कहा कि धारावाहिक के प्रसारण पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि इससे राज्य में वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

सुनवाई के दौरान, कलर्स टीवी ने दावा किया कि प्रतिबंध के आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी किए गए थे। चैनल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सचिव (गृह) से बातचीत की पेशकश भी की जिसमें कहा गया कि यदि कोई भी आपत्तिजनक दृश्यों जान पड़ता है तो उसे हटा दिया जाएगा।

अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गौरतलब है कि शनिवार को, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद धारावाहिक के प्रसारण पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जिन्होंने उसी दिन भारत बंद का आह्वान किया था।

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