नई दिल्ली : 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह केस बांबे हाईकोर्ट में लंबित है. इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे।
21 नवंबर को होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय को पुरोहित की याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया। पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा बिना किसी वैध अनुमति के चलाया जा रहा है। उन्होंने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का जिक्र किया जिसमें निचली अदालत और बंबई उच्च न्यायालय को पुरोहित के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि निचली अदालत ने मंजूरी नहीं लेने के दावे को देखे बगैर ही पुरोहित और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा शुरू कर दिया। बता दें कि मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने दो नवंबर को पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू कर दिया था।