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कोयला घोटला: मधू कोड़ा की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए लगाई रोक

madhu कोयला घोटला: मधू कोड़ा की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए लगाई रोक

नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मिली तीन साल की सजा से दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सीबीआई ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पिछले महीने ही कोड़ा को कोयला घोटला मामले में अपराधी मानते हुए दोषी करार दे दिया था। कोर्ट ने मधु कोड़ा को तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये का जुर्मना भी लगाया था। हालांकि, सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही मधु कोड़ा और तीन अन्य दोषियों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। madhu कोयला घोटला: मधू कोड़ा की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए लगाई रोक

मधु कोड़ा 2006 में झारखंड के पांचवें सीएम बने थे। मुख्यमंत्री बनते वक्त वह निर्दलीय विधायक थे। कोड़ा और तीन अन्य लोगों को झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक का आवंटन कोलकाता की विनी आयरन ऐंड स्टील उद्योग को किए जाने में हुई अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था। कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता के अलावा दोषी पाए गए लोगों में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए.के.बसु, कोड़ा के करीबी विजय जोशी और विनी आयरन शामिल रहे।

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