नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को तलब करते हुए 25 अक्तूबर को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने केजरीवाल, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और 11 अन्य विधायकों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है।
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में
दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 120b/186/332/353/342/323/506(2) के साथ 149 & 34, 109/114 धाराओं में चार्जशीट फाइल की। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवार, मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत, संजीव झा, ऋतु राज, राजेश गुप्ता, मदन लाल, दिनेश मोहनिया को आरोपी बनाया गया है।
ये है मामला
19 फरवरी की देर रात अंशु प्रकाश सीएम आवास पर एक बैठक में शामिल होने आए थे। तब किसी बात को लेकर AAP विधायकों ने मुख्य सचिव पर हमला कर दिया जिससे उनको चोट भी आई थी। हालांकि आप के पूर्व विधायक संजीव झा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था और कहा कि तीन मिनट की मीटिंग में कैसे उनपर हमला हो सकता है। झा ने कहा था कि राशन के मसले पर चर्चा हो रही थी लेकिन अंशु प्रकाश ने मीटिंग के दौरान कहा था कि वे उनके प्रति जवाबदेह नहीं हैं।