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कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अदालत ने तय किए आरोप

kathua rape कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अदालत ने तय किए आरोप

साल के शुरू में एक आठ साल की नाबालिग के साथ जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुए गैंगरेप और उसके बाद हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में मासूम के साथ ऐसे जघन्य अपराध के सात आरोपियों के खिलाफ जिला और सत्र न्यायालय ने आरोप तय किए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। 15 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि बंजारा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की का इस साल 10 जनवरी को अपरहण कर बंधक बनाकर रखा गया था,और गाँव के मंदिर में बलात्कार के बाद उसकी हत्या करदी गई थी।

 

kathua rape कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अदालत ने तय किए आरोप
प्रतिकात्मक तस्वीर

 

इस मामले में आरोप तय होने पर वास्तव में उन तमाम लोगों को बड़ी खुशी होगी जिन्होंने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिये आवाज़ उठाई थी,बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने इस घटना पर दुख जताया था और गहरे सदमे का इज़हार किया था।

 

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जिला और सत्र अदालत ने गुरुवार कोजम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में आठ में से सात अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। आठवां अभियुक्त किशोर है।

 

 

अदालत में इस मामले की सुनवाई 31 मई को शुरू हुई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जम्मू से बाहर करने का आदेश पारित करने के बाद सातों अभियुक्तों को जिला और सत्र जज के सामने पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त पक्ष की अपील के बाद इस मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। कठुआ से पठानकोट की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई इन कैमरा और दैनिक आधार पर करने का निर्देश दिया था।

 

 

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जम्मू कश्मीर के क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 15 पन्नों की चार्ज शीट दाखिल की। उसने बताया कि बंजारा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की का इस साल 10 जनवरी को अपहरण किया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। एक छोटे से गांव के मंदिर में बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसे चार दिन तक नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

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