चंडीगढ़। धारा-144 के उल्लंघन मामले में कांग्रेस नेता और लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इसको लेकर सांसद रवनीत सिंह जिला न्यायालय में पेश हुए। दरअसल बिट्टू पर साल 2011 में पीजीआई गेट नंबर-1 के सामने युवा कांग्रेस के 250 कार्यकर्ताओं के साथ जलूस निकालने के चलते धारा-144 का उल्लंघन करने के तहत केस दर्ज हुआ है। वहीं कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए एक मार्च का दिन मुकर्रर कर दिया है।
वहीं पिछली पेशी में पेश न होने को लेकर सांसद का कहना है कि उस दौरान उन्हें किसी जरूरी काम से कही जाना पड़ा था,जिसके चलते वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो पाए थे। उस पेशी पर नहीं आने के बाद जिला न्यायालय ने बिट्टू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सांसद ने कोर्ट में पेश होकर पिछली सुनवाई में न आने का कराण बताया था। सुनवाई के बाद जिला अदालत ने गैर जमानती वारंट में 50 हजार के बेल बॉड पर जमानत दे दी।
धारा 188 (सिंपल) के तहत दोषी को एक महीने की सजा या 200 रुपये जुर्माना अथवा दोनों साथ में हो सकता है, जबकि धारा-188 में किसी तरह की गहरी इंजरी होती है तो दोषी को 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। हालांकि, बिट्टू के खिलाफ धारा 188 (सिंपल) लगा हुआ है। शिकायत के आधार पर यह मामला 2011 में पीजीआइ गेट नंबर-1 के सामने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया और जुलूस निकाल नारेबाजी की थी। आरोपों के अनुसार, बिट्टू और युवा कांग्रेस के 250 कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और पीजीआइ के गेट नंबर 1 के पास जमा हुए थे, जबकि वहां धारा 144 लागू थी।