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गौ-हत्या रोकने के लिए केंद्र को बनाना चाहिए कानून: हाईकोर्ट

Cow गौ-हत्या रोकने के लिए केंद्र को बनाना चाहिए कानून: हाईकोर्ट

शिमला। हिमाचल प्रदेश में गौ-हत्या पर प्रतिबंध के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर केंद्र को इम पर कानून बनाने को कहा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव शर्मा न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने 14 अक्टूबर को पारित आदेशों में भी केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस बारे में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कानून बनाने पर विचार करे।

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इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाई कोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन केन्द्र सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि यह विषय राज्य की सूची में आता है और केवल पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के पास इस विषय पर कोई कानून नहीं है।

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