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केंद्र ने SC से कहा- पॉस्को एक्ट में होगा संशोधन, बच्चियों के साथ से रेप पर फांसी की सजा

215108 supreme court केंद्र ने SC से कहा- पॉस्को एक्ट में होगा संशोधन, बच्चियों के साथ से रेप पर फांसी की सजा

कठुआ गैंगरेप और हालिया रेप मामलों ने देश में हड़कंप मटा कर रख दिया है। इन मामलों के बाद अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता और सजग हो गए हैं। दिन-पर-दिन बढ़ती इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने पॉस्को एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

 

215108 supreme court केंद्र ने SC से कहा- पॉस्को एक्ट में होगा संशोधन, बच्चियों के साथ से रेप पर फांसी की सजा

 

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि वह बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसी मामले में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र जमा करवाया है। जिसमें सरकार की तरफ कहा है कि वह पॉस्को एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके तहत 0-12 साल की उम्र के बीच की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को कम से कम मौत की सजा देना सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र ने दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

 

गोरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आठ साल को मासूम मंदिर में बंधक बनाकर कथित दुष्कर्म किया गया और उशके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जिसमे ंकुछ पुलिसवालें भी शामिल थे। इस घटना के बाद से देशभर में लोगों ने बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया था कि अकेले 2016 में 19,675 नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुईं है। यह शर्मनाक है। भाजपा सरकार के मंत्रियों ने भी बलात्कारियों के लिए मौत की सजा देने की मांग की थी।

 

इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि मैं कठुआ और हालिया रेप मामलों को जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूं। मैं और मंत्रालय मिलकर पॉस्को एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे जिसके अनुसार 12 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार मामले में मौत की सजा का प्रावधान हो सके। उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय कैबिनेट के सामने बच्चों का संरक्षण उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) एक्ट में संशोधन का नोट पेश करेगा।

 

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