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केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए गाइडलाइन, आसान भाषा में समझिये

केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए गाइडलाइन, आसान भाषा में समझिये

लखनऊ: लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें सभी राज्य सरकारों को और सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन से लेकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करवाए जाने की अपील की है।

60% बेड भर जाने पर 14 दिन की पाबंदी

इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में पॉजिटिविटी रेट लगातार 10% तक रहता है। इसके साथ ही वहां के अस्पतालों में 60% बेड भर जाते हैं। ऐसी स्थिति में 14 दिन की पाबंदी क्षेत्र में लगाई जाएगी। कई जिलों में छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही यहां भी कहा गया है कि बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने से बचें। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कदम उठाया जाएं। जिससे लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े।

केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए गाइडलाइन, आसान भाषा में समझिये

सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों पर रोक

केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि सभी तरह के सामाजिक, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक, शिक्षा, धर्म और संस्कृति के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। भीड़भाड़ वाला कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। लोगों को आपस में मिलने -जुलने से रोकने की कोशिश वायरस की चेन को तोड़ देगी।

मेहमानों की संख्या 50

किसी भी तरह का कार्यक्रम या शादी जैसे आयोजन होने पर मेहमानों का अधिकतम संख्या 50 रखी जाएगी।  इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल को बंद रखने की बात कही गई। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं जारी रहेगी।

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आधी क्षमता के साथ चलेंगे परिवहन

सड़क पर चलने वाले सभी परिवहन अपनी आधी जनता के साथ चलाये जाएंगे। जिनमें ट्रेन, मेट्रो, बस और कैब शामिल हैं। राज्य के बाहर और राज्य के अंदर चलने वाले सभी वाहनों पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन जरूरी नियमों के साथ ही इन्हें सड़क पर उतरना होगा। अलग-अलग ऑफिस अपने आधे कर्मचारियों के साथ कामकाज कर सकेंगे, जिन्हें उचित दूरी पर बिठाया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन को तय करनी होगी सीमा

इस पूरी गाइडलाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात स्थानीय प्रशासन को लेकर की गई। जिसमें मौजूदा परिस्थिति और माहौल के हिसाब से स्थानीय प्रशासन के हाथों में शक्ति दी गई है। कर्फ्यू की समय सीमा से लेकर नाइट कर्फ्यू तक के लिए प्रशासन उचित निर्णय लेगा। फैक्ट्री और अन्य रिसर्च से जुड़े संस्थानों को छूट दी जाएगी, लेकिन इन सभी जगहों पर सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

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