उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला
उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में किसी भी मामले की सीबीआई यानि केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने से रोक दिया है. सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है. सीबीआई को अब राज्य में किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. जानकारी के अनुसार, इस कदम से CBI को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. आपको बता दें इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसी तरह के फैसले लिए हैं.
TRP घोटाले की वजह से ये फैसला
बुधवार को महाराष्ट्र सरकार का ये आदेश तब आया जब सीबीआई ने टीआरपी मामले की जांच के लिये केस दर्ज किया. यूपी सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है. टीआरपी घोटाले की जांच में सीबीआई के हस्तक्षेप पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई है. मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में 3 चैनलों का नाम लिया है.
सुशांत केस में ये फैसला नहीं होगा प्रभावी
सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार का फैसला प्रभावी नहीं होगा. क्योंकि सुशांत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही है और सीबीआई को इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है.