चंडीगढ़। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्रकैद के पूर्व बादल सरकार के फैसले में बदलाव करने जा रही हैं कैप्टन सरकार। अब बेअदबी पर 2 साल नही बल्कि 10 की सजा का प्रावधान होगा। अकाली गठजोड़ ने मार्च 2016 में बिल पास करते हुए धारा 295 के साथ 295-एए नई धारा जोड़ी थी।
एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने 295-एए को निरस्त करने की राय देते हुए कहा हैं कि सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलें में उम्रकैद और बाकी के धर्म ग्रंथ गुरुओं के मामलें में 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हैं। सिर्फ एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी पर उम्रकैद के लिए आईपीसी की नई धारा सविंधान के अनुरुप नही हैं।