नई दिल्ली: एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मामले में सुप्रीम कोर्ट अब पूर्व विचार करेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट से संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसी सत्र में संसोधित बिल संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी एसटी एक्ट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि देश भर में इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके पहले आरोपों की डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि संसद में यह कानून बनाते समय यह विचार नहीं आया होगा कि अधिनियम का दुरूपयोग भी हो सकता है। देशभर में ऐसे कई मामले सामने आई जिसमें इस अधिनियम का दुरूपयोग हुआ है।
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By:Ritu Raj