कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम के विकास को मंजूरी दे दी है।
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नहीं बदलेगा खाता नंबर
कर्मचारी का पीएफ खाता नंबर नौकरी बदलने के बाद भी वही बना रहेगा। ईपीएफओ के फैसले के बाद अब पीएफ खाताधारकों को अकाउंट ट्रांसफर को लेकर चिंता करने की जरूरत है।
नए नियम हुए जारी
अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो पीएफ खाता ट्रांसफर करने का झंझट नहीं रहेगा। ये काम अपने आप हो जाएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा।
फिलहाल यह नियम है कि जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है। खाता ट्रांसफर कराने का काम कर्मचारी को खुद करना होता है।