आधार-पैन लिंक और डीमैट की ज्ञल्ब् करने जैसे कई जरूरी काम आपको 30 सितंबर तक निपटाने होंगे। ऐसा ना करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आधार से पैन लिंक करना जरूरी
नई जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। नए नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। जिस पर आपको जुर्माना भी लग सकता है।
50 हजार से ज्यादा रुपए निकालने पर दिखाना होगा पैन कार्ड
जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पैसे दिए जाएंगे।
डीमैट अकाउंट की केवाईसी जरूरी
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न करना
2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1 हजार रुपए देने होंगे।
बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर करवाएं अपडेट
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।