बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई है।
बुलंदशहर कांड मामले में अदालत ने बुधवार को तीनों आरोपियों दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही इनके पर अर्थदंड भी लगाया गया। तीन साल बाद मिले इंसाफ पर छात्रा के परिजनों ने कहा कि अदालत का यह फैसला न्याय की जीत है।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि बुलंदशहर जिले में जनवरी, 2018 को 12वीं की एक छात्रा को ट्यूशन जाते समय कार सवार तीन युवकों ने अगवा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या करके शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था।
इस कांड के बाद ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। राज्य सरकार ने भी पुलिस को जल्द घटना का खुलासा करने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद इस शर्मनाक कांड का पुलिस ने कुछ ही दिनों में खुलासा कर दिया और सिकंदराबाद क्षेत्र निवासी दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को अरेस्ट करते हुए जेल भेज दिया था।
तीनों आरोपियों को दिया गया था दोषी करार
पुलिस ने मामले में जांच पूरी करके तीनों आरोपितों के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपितों को 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण करके उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने व हत्या करने का दोषी करार दिया था।
अदालत के फैसले से परिजन खुश
वहीं, आज न्यायाधीश ने पूरे कांड पर अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी दिया। वहीं, मृतक छात्रा के परिजनों ने अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत करार दिया है।