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अप्रैल 2020 से देशभर में नहीं बिकेंगे BS-IV वाहन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में बीएस-4 सेगमेंट का कोई भी वाहन न तो बेचा जाएगा न ही किसी बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा।

 सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बीएस-4 का मतलब होता है भारत स्टेज 4, जो एक उत्सर्जन मानक है।

केंद्र सरकार और ऑटो कंपनियों की याचिका खारिज

जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की एक बेंच ने केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें डेडलाइन से पहले बनाए गए वाहनों की बिक्री की अनुमति देने की मांग की गई थी। उन्होंने दलील दी थी कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2020 के बाद भी उनकी बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।

कंपनियों ने मांगा था 6 महीने का ग्रेस पीरियड

कंपनियों ने भरोसा दिलाया था कि वे डेडलाइन से पहले BS-IV वाहनों की बिक्री बंद कर देंगी लेकिन उन्हें स्टॉक की बिक्री के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही बिक्री की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

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