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राम मंदिर मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

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नई दिल्ली। राम मंदिर जन्मभूमि विवाद मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस विवाद की सुनवाई जल्द की जाए। कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है इसलिए सभी पक्षकारों को और समय दिया जाए ताकि वो ठीक तरह से इस मसले पर विचार -विमर्श कर लें। हम इसमें कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जैसे ही तीनों पक्षकार किसी फैसले पर पहुंचते है तब इस मामले की सुनवाई हो सकती है। हालांकि कोर्ट में आज मध्यस्थता के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं हुई।

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स्वामी ने की कोर्ट के आदेश की अवहेलना:-

इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि अदालत अलग से बेंच का गठन करेगी क्योंकि 10,000 पेज का हलफनामा दायर किया गया है। अदालत ने इस मामले के बारे में हिदायत देते हुए कहा था कि मीडिया के सामने किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बचें क्योंकि ये एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन स्वामी ने मीडिया के सामने जाकर कोर्ट ने आदेश की अवहेलना की है।

स्वामी का ट्वीट, निकालेंगे कोई और रास्ता:-

अदालत के फैसले के आते ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब ने कोर्ट के फैसले को स्वागत किया है। साथ ही स्वामी की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है मामले का फैसला कोर्ट को ही करने दें। वहीं कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुब्रमण्यम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अयोध्या मामले में एक पार्टी हूं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि  किसी भी मामले के बारे में अपनी राय देना मेरा मौलिक अधिकार है।

 

आगे लिखा, कि कोर्ट ने कहा कि उनके पास जल्दी सुनवाई के लिए समय नहीं है दूसरों शब्दों में कहा जाए तो जो इस विवाद को सुलझाने में देरी करना चाहते थे उन्हें सफलता मिल गई। मैं कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा।

Piyush Shukla राम मंदिर मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार वहीं इस पूरे मामले में भारत खबर ने वरिष्ठ पत्रकार अजस्त्र पियूष से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आज बार काउंसिल की सभी जगह हड़ताल है जिसके चलते ये सुनवाई टल गई है। हिंदू पक्षदार धर्मदास जी मसौदा लेकर दिल्ली गए हुए थे। इस मसौदा में ये कहा गया था कि दोनों पक्ष मिल बैठकर बात कर रहे है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और दिन का समय दे दे जिससे ये बातचीत एक सार्थक स्थिति में पहुंच सके। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर कोर्ट उनकी इस बात से इंकार करती है तो वो कोर्ट में वकील के जरिए दलील देंगे कि कोर्ट एक समय निर्धारित कर दे इतने समय में सुनवाई करके इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा।

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