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BRD मेडिकल कॉलेज मामला: कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिली जमानत

KAFIL KHAN BRD मेडिकल कॉलेज मामला: कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ. कफील की जमानत याचिका मंजूर की है। इससे पहले डॉ. कफील खान की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन उन्हें जिला अस्पताल में चेकअप के लिए ले गई थी।

KAFIL KHAN BRD मेडिकल कॉलेज मामला: कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिली जमानत

बता दें कि इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन कांड को प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए जेल में आपनी जान को खतरा बताया। डॉ. कफील ने कहा था कि ऑक्सीजन के भुगतान के लिए सरकार की ओर से पैसा नहीं आया था, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान नहीं हो पाया था। डॉ. कफील ने कहा कि उनका ऑक्सीजन कांड से कोई लेना देना नहीं है।

आपको बताते चलें कि गत दिनों ऑक्सीजन की कमी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 घंटों में कुल 30 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, जिसकी सघन जांच में तत्काल रुप से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आक्सीजन गैस सप्लायर मनीष भंडारी की बीते दिनों जमानत हो चुकी है।

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