मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच खींचतान जारी हैं। इसी के चलते बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने कंगना रनौत के कथित तौर पर अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया हैं। BMC के इस कार्रवाई को लेकर कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी हैं। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब रोक लगाने का आदेश जारी किया, उस वक्त बीएमसी की टीम दफ्तर को तोड़ने के बाद लौट चुकी थी। अब इस मामले में दोबारा सुनवाई गुरुवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।
कोर्ट ने BMC से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए BMC से जवाब मांगा हैं। कल कोर्ट में BMC को इसका जवाब देना हैं।
बता दें कि कोरोना के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार बीएमसी और सभी संबंधित विभाग किसी के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई जल्दबाजी में ना करें।
30 सितंबर तक थी रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इससे कि अगर व्यक्ति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो, तो वह कानूनी सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सके। 26 मार्च को जारी हुए इस आदेश पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को सुनवाई की थी और इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा भी दिया।
कंगना ने कहा अवैध निर्माण नहीं
BMC ने कहा कि कंगना रनौत ने अपने ऑफिस में अवैध निर्माण करवाया हैं, लेकिन कंगना ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कहा हैं कि उनके ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ हैं।