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बिहार की शराब कंपनियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

िुलरुप बिहार की शराब कंपनियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

पटना। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों की गुहार पर फैसला लेते हुए बचे स्टॉक को निकालने की अवधि को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टॉक निकालने की तारिख बढ़ाते हुए उसे 31 मई से 31 जुलाई कर दिया है। कंपनियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि स्चॉक को निकालने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। 31 मई तक गोदाम से सारा स्टॉक नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है ताकि कंपनियों से सारा स्टॉक निकाला जा सके।

िुलरुप बिहार की शराब कंपनियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

बता दें कि शरीब की कंपनियों का कहना है कि अभी भी उनके गोदामों में 200 करोड़ रुपये की शराब का स्टॉक रखा हुआ है औऱ अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा तो उस सारे स्टॉक को निकालना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक कंपनियों को शराब का स्टॉक निकालने को कहा था। शरीब कंपनियों का कहना है कि गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा है।

मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को दो महीने का वक्त देते हुए कहा कि 31 मई तक गोदाम से स्टॉक निकाल लिया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया। इस पर कोर्ट ने इसे 29 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

अमित सिब्बल ने कहा कि कंपनियों के लिये इतने कम वक्त में दो सौ करोड़ रुपये से अधिक के पुराने स्टाक का निस्तारण करना संभव नहीं है क्योंकि इसे नष्ट करने या इसके निर्यात के लिये एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिहार सरकार ने राज्य में शराब के सेवन, भंडारण ओर बिक्री पर 30 मार्च को पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुये एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें इन कंपनियों को अपना पुराना स्टाक दूसरे राज्यों को भेजने की अनुमति प्रदान की गयी थी। राज्य सरकार ने इन कंपिनयों को आवकारी और गैर आबकारी जिन्सों को 30 अप्रैल तक निर्यात करने की अनुमति दी थी। इसके बाद ये कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती थीं। हालांकि शीर्ष अदालत ने शराब निर्माताओं की याचिका पर यह अवधि 31 मई तक बढा दी थी।

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