- भारत खबर || नई दिल्ली
छात्रा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर लगाये गये यौन शोषण के आरोप को लेकर नया मामला सामने आया है सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर जिस छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उसने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों में भारी परिवर्तन किया है। जिससे पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। बताते चलें कि लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के बाद छात्रा ने चिन्मयानंद पर लगाए हुए आरोपों से इंकार कर दिया।
इस मुद्दे को लेकर अदालत ने इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है बता दें कि फरवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर आईपीसी की धारा 376-सी के तहत यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को आईपीसी की धारा 342 354-डी और 506 के तहत सजा भुगतनी पड़ी थी।
सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पीड़िता ने 5 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर जाकर इस प्रकरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने शाहजहाँपुर में एक और शिकायत दर्ज कराई और दोनों एफआईआर को मिला दिया गया। इसके चलते CRPC की धारा 164 के तहत उसका बयान शाहजहाँपुर में दर्ज किया बताते चलें कि अब परीक्षण के दौरान, उसने अपना बयान बदल दिया ।
छात्रा के द्वारा लगाए जाने वाले यौन शोषण के आरोप को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT की टीम का गठन किया जिसके बाद छात्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से धन हड़पने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया था जिसमें उसने ₹50000000 की मांग की थी