नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से विधि एवं न्याय राज्य/कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बताया कि एमसीए 21 रजिस्ट्री के अनुसार वर्तमान में देश की कंपनियों के निदेशक मंडल में महिला निदेशकों की हिस्सेदारी 25.01 फीसदी है। कंपनी नियमों के मुताबिक कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है।
बता दें कि केंद्रीय राज्यमंत्री ने सदन में पूछे एक संसदीय प्रश्न को लेकर दिए अपने लिखित जवाब में बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार संबंधित नियमों के लिए प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनियों की निर्धारित श्रेणी के लिए महिला निदेशक होना आवश्यक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्डों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति को सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के तहत अनिवार्य घोषित किया है। मगर सरकार और सेबी ने 2020 तक कंपनियों के बोर्डों में 20 फीसदी महिलाओं की कंपनियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।