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गोमांस प्रतिबंध मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी

Supreme Court गोमांस प्रतिबंध मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गोमांस पर प्रतिबंध मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया, जिसमें गोहत्या की अनुमति वाले राज्य से लाए गए गोमांस के उपभोग की इजाजत दी गई थी। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ की याचिका पर नोटिस जारी किया।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के उस भाग का विरोध किया, जिसमें ऐसे राज्यों से लाए गए गोमांस के उपभोग की इजाजत दी गई है, जहां गोहत्या वैध है। हालांकि 30 लोगों के एक समूह ने भी फैसले के उस भाग को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2015 को हरी झंडी दी गई है।समूह ने गो मांस पर प्रतिबंध को चुनौती दी है और अपना भोजन चुनने के अधिकार पर जोर दिया है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपना फैसला गत छह मई को सुनाया था।

 

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