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गेहूं क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं, किसानों को नहीं होनी चाहिए परेशानी: आयुक्त

गेहूं क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं, किसानों को नहीं होनी चाहिए परेशानी: आयुक्त

गोंडा: किसानों की समस्याओं को देखते हुए गुरुवार को देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने आयुक्त सभागार में मंडल की गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि ऐसे गेहूं क्रय केंद्र जहां पर परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां शीघ्र शत-प्रतिशत नियुक्ति हो जाए।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगामी 30 मई तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

‘गेहूं खरीद में न हो कालाबाजारी’

आयुक्त ने निर्देशित किया है कि गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी एवं किसानों से धन की अवैध वसूली न होने पाए। किसानों के गेहूं मूल्य का नियमानुसार समय पर भुगतान होना चाहिए। इसके साथ ही देवीपाटन मंडल सम्भाग के प्रत्येक जिले में 2-2 एफपीओ का नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त करके गेहूं खरीद का कार्य कराया जाए।

उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न होने पाए तथा किसी स्तर पर बिचौलियों की सक्रियता न रहे। गेहूं खरीद में प्रत्येक क्रय संस्था द्वारा अपने जनपद में केन्द्रवार/संस्थावार साप्ताहिक क्रय लक्ष्य आवंटित कर गेहूं खरीद की जाए तथा उसकी नियमित समीक्षा की जाए।

‘किसानों को मिले हर सुविधा’

आयुक्त ने कहा कि गेहूं खरीद में लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए दिन निर्धारित कर उनसे गेहूं की खरीद की जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को सरकार की योजना से लाभान्वित किया जा सके।

प्रत्येक क्रय केन्द्र पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु पानी, कुर्सियों एवं छाया की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को अपना गेहू विक्रय करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद की एक सप्ताह बाद पुनः समीक्षा बैठक की जायेगी।

395 गेहूं केंद्र किए गए अनुमोदित

बैठक में प्रभारी संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा ने बताया कि गेहूं खरीद 2021-22 में अब तक देवीपाटन मण्डल में 395 गेहूं क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। जिसमें जनपद गोण्डा में 114, बलरामपुर में 54, बहराइच में 187 तथा श्रावस्ती जनपद में 40 गेहूं क्रय केन्द्र बनाये गये है। वहीं रबी विपणन 2021-22 मूल समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपया प्रति कुन्तल निर्धारित है।

जबकि पिछले साल 2020-21 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रूपया प्रति कुन्तल था। प्रभारी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए देवीपाटन मण्डल में खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मण्डी परिषद तथा भारतीय, खाद्य निगम सहित कुल छह संस्थाओं को गेहूं खरीद हेतु शासन द्वारा नामित किया गया है।

इस अवसर पर अपर आयुक्त राकेश शर्मा, प्रभारी संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा उप निदेशक कृषि मुकुल तिवारी तथा मंडल के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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