बाराबंकी। स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े 2 आतंकियों को शुक्रवार को अभियोजन की लापरवाही के कारण बरी कर दिया गया। बाराबंकी जिला अदालत ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड के मुख्य कश्मीरी आतंकवादी गुलजार अहमद बानी और उसका साथी अब्दुल मुबीन को शुक्रवार को बरी किया गया है।
साबरमती एक्प्रेस बम कांड में अपर जिला जज महमूद अजहर खां की अदालत ने 2 आतंकियों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि बम कांड में अभियोजन की लापरवाही से आरोपियों को मुक्त किया है।
आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस में 14 अगस्त 2000 को बम धमाका किया गया था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। इस बम धमाके के मुख्य आरोपी सीमी आतंकी गुलजार अहमद बानी और उसका साथी अब्दुल मुबीन थे जिन्हें अभियोजन की लापरवाही के कारण बरी कर दिया गया।