बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में कुल 49 आरोपी थे, लेकिन 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान निधन हो गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। जिसके बाद फैजाबाद में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर नंबर 198 लाखों कार सेवकों के खिलाफ थी जबकि एफआईआर नंबर 198 संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती आदि के खिलाफ थी।
आडवाणी, जोशी और उमा को हो सकती हैं 5 साल की सजा
बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती हैं।
पूर्व मुख़्यमंत्री कल्याण सिंह पर भी हैं आरोप
अगर अदालत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख़्यमंत्री कल्याण सिंह, साक्षी महाराज और फिरोजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी आरएम श्रीवास्तव को दोषी मानती हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती हैं।
महंत नृत्य गोपाल दास को हो सकती है 5 साल की सजा
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी महंत नृत्य गोपाल दास, राम विलास वेदांती, राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, सतीश प्रधान, धरम दास अगर दोषी पाए जाते हैं तो इन्हे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती हैं।
सांसद ब्रजभूषण सिंह को हो सकती है उम्रकैद
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय, जय भगवान गोयल और ओम प्रकाश पांडेय को अगर कोर्ट दोषी ठहराता है तो उन्हें अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती हैं।
दोषी पाए जाने पर सांसद लल्लू सिंह को सकती है उम्रकैद
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी फिरोजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, आचार्य धर्मेंद्र देव, रामजी गुप्ता, प्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर और कारसेवकों रामचंद्र खत्री, सुखबीर कक्कर, अमन नाथ गोयल, संतोष दुबे, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला को अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती हैं।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उमा,आडवाणी और जोशी पर तय होंगे आरोप