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अयोध्या मामला: SC ने पक्षकारों पर जुर्माना लगाने की याचिका को खारिज किया

SC अयोध्या मामला: SC ने पक्षकारों पर जुर्माना लगाने की याचिका को खारिज किया

नई दिल्‍ली: अयोध्या मामले की सुनवाई को रद्द करने और पक्षकारों पर जुर्माना लगाए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में ये भी मांग की गई कि अपीलकर्ताओं पर FIR दर्ज हो। चीफ जस्टिस (CJI) ने हैरानी जताते हुए कहा- ये कैसी याचिका है, आपको पता भी है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? वकील देबाशीष ने ये याचिका दायर की थी।

इसी तरह अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली एक अन्‍य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस गंभीर मसला है इसलिए हम निर्णय नहीं ले सकते। हमें ये भी पता नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग कितना कारगर काम कर रहा है। जस्टिस नारीमन की कोर्ट ने मामले को चीफ जस्टिस की बेंच की तरफ सुनवाई के लिए भेजा। BJP विचारक के एन गोविन्दाचार्य ने यह याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

जस्टिस रोहिंग्टन- अयोध्या मामले की सुनवाई संवेदनशील है, इसे कैसे लाइव स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। बेहतर है कि आप अपनी इस मांग को अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही बेंच के सामने रखें। के एन गोविंदाचार्य की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह- माय लॉर्ड, उन्हीं के आदेश से तो यह याचिका आपके पास सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। जस्टिस रोहिंग्टन- हम आपकी याचिका को CJI को प्रेषित कर रहे हैं। 11 को आपका मामला CJI देखेंगे।

ज्ञात हो कि गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर याचिका दायर की है। उनका कहना है कि अगर ये संभव न हो तो 2 अधिकारी ऐसे नियुक्त किये जायें जो रोजाना होने वाली कार्रवाई को लिखे ओर उसे कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।

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