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अयोध्या मामल: सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर लगाया ये बड़ा आरोप

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नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं ने विवादित जगह पर भगवान राम की मूर्तियां चोरी-चुपके से रखी थीं। बता दें कि आज सुनवाई का 18वां दिन है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक सरकारी कर्मचारी को नोटिस भेजा। उनपर मुस्लिम पक्ष की दलीलें रख रहे राजीव धवन को धमकियां देने का आरोप है।

बता दें कि सुनवाई की शुरुआत में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश राजीव धवन ने उन्हें मिली धमकियों का जिक्र किया। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व प्रफेसर षणमुगम को नोटिस जारी किया। प्रफेसर पर धवन को धमकी देने का आरोप। कोर्ट ने प्रफेसर से जवाब मांगा है। वह चेन्नै में रहते हैं। उन्होंने राजीव को धमकी दी थी और कहा था कि उन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए।

वहीं देश के आजाद होने की तारीख और संविधान की स्थापना के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राजीव धवन ने कहा महज स्वयंभू होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अमुक स्थान किसी का है। सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहूंगा कि वह इस मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला दे। उन्होंने यह भी कहा कि मूर्ति चोरी से रखी गई थीं। अयोध्या विवाद पर विराम लगना चाहिए। अब राम के नाम पर फिर कोई रथयात्रा नहीं निकलनी चाहिए। उनका इशारा बीजेपी द्वारा 1990 में निकाली गई रथयात्रा की ओर था जिसके बाद बाबरी विध्वंस हुआ था।

साथ ही विवादित जमीन के ढांचे के मेहराब के अंदर के शिलालेख पर ‘अल्लाह’ शब्द मिला। धवन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विवादित जगह पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी। राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करना छल से हमला करना है। धवन ने हिन्दू पक्ष की दलील का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन के कब्जे के अधिकार नहीं है क्योंकि 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से अवैध कब्जा कर लिया था। धवन के मुताबिक, इसके बाद नमाज अदा नहीं की गई।

इससे पहले सुनवाई के 17वें दिन मुस्लिम पक्षों ने मस्जिद पर हमले का जिक्र किया। कहा गया कि हिन्दुओं ने 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया, फिर 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1992 में इसे तोड़ दिया और अब कह रहे हैं कि संबंधित जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं। पूरा विवाद 2.77 एकड़ की जमीन को लेकर है।

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