संवाददाता, मेरठ। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढींगरा ने आबकारी एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंधन करे उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश है कि अधिसूचना की तारीख से मतदान पूर्ण होने तथा मतगणना होने तक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अन्तर्गत चैबीसों घंटे आरटीओ एवं आबकारी अधिकारी जनपद की सीमा पर पूर्णतः मुस्तैदी रखेंगे ताकि अवैध शराब का करोबार करने वालों की धरपकड़ हो।
उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह पुलिस के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर जनपद में भ्रमणशील रंहें तथा कंही भी अवैघ शराब की बिक्री न होने दें। उन्होंने कहा कि जनपद में जितनी भी मदिरा की दुकाने है उनका निरीक्षण करते हुए स्टाॅक रजिस्टर चैक किये जाए व प्रतिदिन बिक्री की रिर्पोट ली जाए, यदि किसी दुकान से या किसी के गोदाम से 30 प्रतिशत या उससे भी अधिक मात्रा में मदिरा का उठान किये जाए तो ऐसे दुकान दारों के विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाये। उन्होंने बताया कि मद्यनिर्माण शालाओं और गोदामों पर पुलिस गार्ड सहित सीसीटीवी की हर समय निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा बिना लाईसेंस के कोई शराब जारी न हो।
पहले चिह्नित स्थानों पर हो कड़ी कार्रवाई
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि उन स्थानों पर विशेष तौर पर चैकिंग चलायी जाए जहां पहले अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है और देखे की जनपद में कहीं पर भी अवैध रूप से शराब का भंडारण न हो यदि ऐसी सूचना मिले तो उस पर तत्काल छापामार की कार्रवाई करें और सम्बंधित को जेल भेजे। उन्होंने कहा कि यह भी प्राय संज्ञान में आता है कि चुनाव के दौरान कुछ प्रत्याशियों द्वारा दुकानों से पर्ची व टोकन के माध्यम से मदिरा वितरित करायी जाती है, इसका वह विशेष ध्यान रखें तथा ऐसा करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें।