नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पटियाला हाऊस कोर्ट द्वारा वकील गौतम खेतान को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर खेतान को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आईएस मेहता ने खेतान से पूछा कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए? खेतान को जवाब देने के लिए 18 जनवरी तक का समय दिया गया है।
इस मामले के अन्य अभियुक्त एसपी त्यागी और संजीव त्यागी को भी हाईकोर्ट में अपना जवाब 18 जनवरी को ही पेश करना है। सीबीआई ने इन तीनों को पटियाला कोर्ट द्वारा जमानत देने का विरोध करते हुए दलील दी कि इनके बाहर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गौतम खेतान को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले का फैसला आने तक वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएं।
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने एसपी त्यागी को पिछले 26 दिसम्बर को जमानत दे दी थी। पटियाला कोर्ट द्वारा त्यागी को जमानत दिए जाने का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है जो अभी हाईकोर्ट में लंबित है। त्यागी के खिलाफ ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में 450 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप है।