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अर्नब गोस्‍वामी को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा

अर्नब गोस्‍वामी

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्‍वामी को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा हैं. बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्‍वामी को जमानत देने से इंकार कर दिया हैं. लोअर कोर्ट 4 दिन के अंदर उनकी जमानत याचिका पर फैसला करेगा. तब तक अर्नब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे. बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब गोस्‍वामी को निचली अदालत (लोअर कोर्ट) जाने को कहा है.

खुदकुशी के लिए उकसाए जाने का हैं आरोप

बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले अर्नब ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया हैं. इंटीयर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था. अर्नब गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था.

अर्नब को भेजा तलोजा जेल

अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी के बाद रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहां उन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया.

अर्नब जेल में सोशल मीडिया एक्टिव

रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्नब गोस्वामी को किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया एक्टिव पाया गया, जबकि 4 नवंबर को पुलिस ने जब अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल जब्त कर लिया गया था. अर्नब गोस्वामी ने जेल ले जाए जाने के वक्त पर चिल्लाकर बोला कि जेलर ने उनकी पिटाई की हैं. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और यह भी कहा कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी जा रही हैं.

अर्नब गोस्वामी समेत 3 किया था गिरफ्तार

बता दें कि अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा को अलीबाग पुलिस ने 4 नवंबर को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. अन्वय का आऱोप था कि अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा.

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(Arnab Goswami)  (Bombay High Court)

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