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अर्नब गोस्वामी की याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

arnab in jai अर्नब गोस्वामी की याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी जमानत नहीं मिली थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है सभी पक्ष सेशन कोर्ट जा सकते हैं.

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की रिमांड को लेकर रायगढ़ जिले के अलीबाग में एक सत्र अदालत ने एक आदेश जारी किया है. शनिवार को पुलिस की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अलीबाग में एक सत्र अदालत ने कहा कि वो इस मामले पर 9 नवंबर को सुनवाई करेगी. और 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहीं, अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया.

बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है. अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और वहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने शुक्रवार को यह भी दलील दी थी कि महाराष्ट्र सरकार गोस्वामी को अपने समाचार चैनल पर सरकार से सवाल करने के लिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है. अधिवक्ता साल्वे ने कहा, ‘यह शक्तियों के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं.

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