नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली के खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपने फैसले में कई आदेश दिए हैं, जिसमें आम्रपाली का RERA रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को आम्रपाली ग्रुप की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि फेमा उल्लंघन को लेकर भी जांच शुरू करे। अधिकारियों द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में लीज निरस्त कर दी गई और वही अदालत के रिसीवर, सीआर वेंकटरमनी सीनियर एडवोकेट को सौंप दी गई है।
आदेश के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने आम्रपाली समूह की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) नियुक्त किया। पीठ ने वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि को अदालत का रिसीवर भी नियुक्त किया, जिसमें लीज रद्द होने के बाद सभी आम्रपाली संपत्तियों के अधिकारों को निहित किया जाएगा।