कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया के साथ देश भी लॉकडाउन की स्थिति में में है। जिसका असर देश की हर एक चीज पर पड़ रहा है। ऐसे में न्याय के मंदिर कहे जाने वेले कोर्ट भी बंद पड़े हैं। कोरना वायरस का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बड़ा दिया है। इस बीच यूपी हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।
आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
हाई कोर्ट की अधिसूचना में सभी जिला जजों से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
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महा निबंधक ने इस आशय की सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्वीजीशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया है,ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।
कोर्ट के फैसले से यकीनन उन लोगों को बड़ा झटका लगा है । जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।