featured यूपी

UP में कोरोना बेकाबू, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार

UP में कोरोना बेकाबू, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार

प्रयागराज: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार घातक रूप में फैलता जा रहा है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है।

उच्‍च न्‍यायालय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अदालत ने कहा कि, सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाएं हैं, लेकिन सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है।

45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का घर पर हो वैक्‍सीनेशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि, वे कोविड-19 गाइडलाइंस और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से कराएं। अदालत ने सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ नियंत्रित करने पर भी विचार करने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार 45 साल से ज्‍यादा उम्र के सभी लोगों को उनके घर पर ही वैक्सीन लगाने पर विचार करे।

सभी के वैक्‍सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार

उच्‍च न्‍यायालय ने प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना पर सरकार से सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोविड-19 संक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल (गुरुवार) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से होगी।

हाईकोर्ट ने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, वह 100 फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू कराएं। पुलिस महानिदेक (DGP) से अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में वह कार्य योजना तैयार कराकर उसे अमल में लाएं।

चुनाव के नामांकन व प्रचार में नियंत्रित करें भीड़: हाईकोर्ट  

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि, कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए और अगर लोग भीड़ में खड़े हों तो उन्‍हें तुरंत तितर-बितर किया जाए। अदालत ने विशेष रूप से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ न होने देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रचार के समय कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

अदालत ने कहा कि, सरकार 45 वर्ष की ज्‍यादा आयु के बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर विचार करे। कोर्ट ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रों की भी जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि, मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्‍त मात्रा में उपलब्ध रखें और इनके उपयोग के बाद निस्तारण पर भी विशेष ध्‍यान दिया जाए।

 

Related posts

Aaj Ka Panchang में जाने शुभ, अशुभ मुहूर्त और राहु की दशा

Aditya Gupta

Haryana New CM: नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, 5 बजे लेगें शपथ

Rahul

बसपा को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक ने थामा भाजपा का दामन

piyush shukla