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अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बेल

high court 1 अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बेल

इलाहाबाद। जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र अमनमणि त्रिपाठी को पत्नी की हत्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत को सशर्त मंजूर कर लिया है। जस्टिस विपिन सिन्हा की एकलपीठ ने गुरुवार को जमानत की याचिका मंजूर कर ली है।

high court 1 अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बेल

क्या है मामला

बता दें कि अमनमणि त्रिपाठी पर अपनी पत्नी सारा की हत्या करने और फिर सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। सीबीआई की एक टीम ने उन्हें फरवरी में हिरासत में लिया था। अमनमणि ने चुनाव से पहले जमानत याचिका दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

अमनमणि ने किया दावा

पत्नी की हत्या के बाद अमनमणि ने दावा किया था कि दिल्ली जाते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी पत्नी सारा की हादसे में जान चली गई।हालांकि सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि अमनमणि ने खुद पत्नी का गला दबाकर हत्या की।

लड़ रहे हैं चुनाव

पत्नी की हत्या के आरोपों में फंसे अमनमणि जेल की सलाखों में रहने के बाबजूद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमनमणि त्रिपाठी महाराजगंज जिले की नौतनवां सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं।

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