नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले की आरोपी दुबई की मैसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जर्मनी जाने के लिए अनुमति मांगी है। शिवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से 12 फरवरी तक जवाब मांगा है।
शिवानी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसे जर्मनी जाकर अपना इलाज करवाना है। पिछले 11 जनवरी को कोर्ट ने शिवानी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी थी। शिवानी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है।
वहीं रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी। इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। शिवानी के खिलाफ ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है। शिवानी के पति राजीव सक्सेना की जमानत अर्जी भी कोर्ट में लंबित है।