चंडीगढ़। कर्फ्यू से उद्योगों और कुछ व्यवसायों को दी गई छूट पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की फटकार और जनता की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद वापस लिया था। पंजाब के साथ ही केरल सरकार द्वारा अपने तौर पर छूट देने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है केंद्र सरकार द्वारा निर्देशों के मुताबिक ही छूट दी जाएगी, अपने तौर पर राज्य छूट नहीं दे सकते।
बता दें कि पंजाब सरकार ने 18 अप्रैल को जारी किए निर्देशों में किताब, एयरकंडीशनर, कूलर, पंखे की बिक्री और इनकी रिपेयर वाली दुकानों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल कर इन्हें भी छूट देने संबंधी पत्र जारी कर दिया था। इसी में ई-कॉमर्स के तहत कोई भी वस्तु मंगवाने को भी छूट दे दी थी जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार की ओर से पत्र आने के बाद पंजाब सरकार ने नया संशोधित पत्र सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जारी किया। इसमें कहा गया है कि ई कॉमर्स के द्वारा केवल खाद्य वस्तुएं मंगवाई जा सकेंगी।
इसी तरह लेबर द्वारा काम करने और अपने कैंप में लौटने के बारे में आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। किताबों, एयर कंडीशनर, कूलर आदि की दुकानें खोलने की छूट खत्म कर दी गई है। पंजाब की तरह केरल सरकार ने भी वर्कशाप, रेस्टोरेंट, नाई की दुकानें, किताबों की दुकानें आदि खोलने की इजाजत दे दी थी। केंद्र सरकार का मानना है कि यह केंद्रीय निर्देशों को कमजोर करने वाली बात है, जो सही नहीं है।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब स्पष्ट किया है कि कि नॉन कंटेनमेंट जोनों में औद्योगिक यूनिटें चलाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा पहले जारी आदेशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक होगी। डिप्टी कमिश्नर ऐसे क्षेत्रों में निर्देशों के मुताबिक इकाइयों को खुलवाने में सहयोग दें और नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। प्रदेश में इन गतिविधियों को चलाने की मंजूरी मिली है।
– सरकारी प्रोजेक्टों के तहत निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू हो सकती हैैं।
– सरकारी प्रोजेक्टों के लिए रेत बजरी खनन व ढुलाई, सीमेंट व स्टील की बिक्री
– इसके अलावा मेडिकल सहित जरूरी खाद्य सामग्री से संबंधित उद्योग-कारोबार जो पहले से ही चल रहे हैं।